Sunday, January 22, 2017

लखनऊ : समाजसेवी संजय ने बुलंद की यूपी राज्य सूचना आयोग में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ आवाज l

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Sanjay Sharma

<tahririndia@gmail.com>
Mon, Jan 23, 2017 at 12:37 PM
To: sec.sic@up.nic.in, scic.up@up.nic.in, "webmaster.upic" <webmaster.upic@gmail.com>
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, vpindia@sansad.nic.in, pmosb@pmo.nic.in, cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup <csup@nic.in>, csup <csup@up.nic.in>, cj <cj@allahabadhighcourt.in>, hgovup <hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, hgovup <hgovup@gov.in>, supremecourt <supremecourt@hub.nic.in>, supremecourt@nic.in, "psecup.adminref\"" <psecup.adminref@up.nic.in>

सेवा में,
1-      श्री जावेद उस्मानी
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त - उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग
आर.टी.आई.भवन,गोमती नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश, पिन कोड – 226016
2-      श्री आफताब आलम
रजिस्ट्रार - उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग
आर.टी.आई.भवन,गोमती नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश, पिन कोड – 226016
3-      श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह
सचिव - उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग
आर.टी.आई.भवन,गोमती नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश, पिन कोड – 226016
4-      श्री तेजस्कर पाण्डेय
उप सचिव - उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग
आर.टी.आई.भवन,गोमती नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश, पिन कोड – 226016

विषय : राज्य सूचना आयोग में व्याप्त निम्नलिखित अनियमितताओं को दूर करने
के सम्बन्ध में l
महोदय,
ससम्मान अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और
आरटीआई प्रयोगकर्ता है l अधोहस्ताक्षरी इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान
राज्य सूचना आयोग में व्याप्त निम्नलिखित अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करा
रहा है :
1-      सूचना आयोग द्वारा जारी सभी नोटिसों में सुनवाइयों का समय 11 बजे लिखा
होता है जिसके कारण आरटीआई आवेदकों और जनसूचना अधिकारियों के वर्कऑवर की
क्षति होती है l सुनवाई सूची में शिकायत/अपील की लिस्टिंग के अनुसार 11
बजे से 4 बजे तक के समय 30-30 मिनट के अंतराल पर दिये जाएँ l
2-      मुख्य सूचना आयुक्त समेत अधिकाँश सूचना आयुक्तों द्वारा सुनवाईयां ठीक
11 बजे शुरू नहीं की जाती हैं l इस समय का कड़ाई से पालन किया जाए l
3-      मुख्य सूचना आयुक्त समेत अधिकाँश सूचना आयुक्तों द्वारा सुनवाईयां
अपराह्न 2 बजे से ही शुरू करने की कुप्रथा डाल दी गई है l इस कुप्रथा का
अंत करायें l
4-      मुख्य सूचना आयुक्त समेत अधिकाँश सूचना आयुक्तों द्वारा सुनवाईयां
पूर्वाह्न 12 बजे तक समाप्त कर दी जातीं  हैं जिसका प्रभाव निर्णयों की
गुणवत्ता पर पड़ता है  l सूचना आयुक्तों को निर्देशित कर पूर्वाह्न 11 बजे
से अपराह्न 4 बजे तक/ सभी सुनवाईयां पूरी होने तक सुनवाई कक्ष में
उपस्थित रहने के निर्देश निर्गत किये जाएँ l
5-      मुख्य सूचना आयुक्त समेत सभी सूचना आयुक्तों की सूचना आयोग में 10 बजे
पूर्वाह्न से अपराह्न 6 बजे तक नहीं रहती है l इस कुप्रथा का अंत करायें
l
6-      मुख्य सूचना आयुक्त समेत अधिकाँश सूचना आयुक्तों द्वारा बिना सूचना
फ्रेंच लीव लेने की कुप्रथा डाल दी गई है l इस कुप्रथा का अंत करायें l
7-      मुख्य सूचना आयुक्त समेत अधिकाँश सूचना आयुक्तों द्वारा सुनवाई के समय
पूर्ण आदेश नहीं लिखाए जाते है l इस कुप्रथा का अंत करायें l
8-      मुख्य सूचना आयुक्त समेत अधिकाँश सूचना आयुक्तों द्वारा सुनवाई के समय
मौखिक बहस की अनुमति नहीं दी जाती  है l इस कुप्रथा का अंत करायें l
9-      मुख्य सूचना आयुक्त समेत अधिकाँश सूचना आयुक्तों द्वारा सुनवाई के
महीनों बाद तक आदेश हस्ताक्षरित कर जारी नहीं किये जाते हैं  l इस
कुप्रथा का अंत करायें l
10-     मुख्य सूचना आयुक्त समेत अधिकाँश सूचना आयुक्त लंच के नाम पर अपने घर
जाने के बाद कई-कई घंटों बाद बापस आते हैं या अधिकांशतः बापस नहीं आते
हैं l इस कुप्रथा का अंत करायें l
11-     आयोग के जन सूचना अधिकारी श्री तेजस्कर पाण्डेय द्वारा आरटीआई
आवेदनों का निपटारा 30 दिनों में नहीं किया जा रहा है l इस कुप्रथा का
अंत करायें l
12-     आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह  द्वारा
प्रथम अपीलों का निपटारा 45 दिनों में नहीं किया जा रहा है l इस कुप्रथा
का अंत करायें l
13-      अधिनियम की धारा 7(1) के परंतुक के तहत प्रेषित आरटीआई आवेदनों के
सम्बन्ध में आयोग को धारा 18 के तहत प्रेषित शिकायतों के 30 दिन से पूर्व
आयोग में पंजीकरण की आयोग की कोई नीति नहीं है l इस सम्बन्ध में स्पष्ट
नीति बनाई जाए l
14-     जन सूचना अधिकारियों द्वारा आरटीआई आवेदन बापस कर देने के मामलों में
और जन सूचना अधिकारियों द्वारा दी गई सूचनाओं से असंतुष्टि की दशा में
आरटीआई आवेदन भेजने के 30 दिनों से पूर्व दायर की गई धारा 18 की शिकायतें
30 दिन का हवाला देकर सूचना आयोग की रजिस्ट्री द्वारा बापस की जा रही हैं
 l इस कुप्रथा का अंत करायें l
15-     प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपील के निस्तारण आदेश पर जन सूचना
अधिकारी के कंप्लायंस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने से 45 दिन पूर्व
की गई धारा 19(3) की द्वितीय अपीलों को 45 दिन का हवाला देकर सूचना आयोग
की रजिस्ट्री द्वारा बापस किया जा रहा है  l इस कुप्रथा का अंत करायें l

कृपया उपरोक्त अनियमितताओं का संज्ञान लेकर कार्यवाही करने का कष्ट करें l

दिनांक : 23-01-17

प्रतिलिपि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संवैधानिक और प्रशासकीय
पदों पर बैठे गणमान्यों और मीडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित l

भवदीय,

( संजय शर्मा )
102, नारायण टॉवर, ईदगाह के सामने,ऍफ़ ब्लाक
राजाजीपुरम ,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत,पिन कोड – 226017
ई –मेल पता : tahririndia@gmail.com              मोबाइल : 7318554721

Thursday, January 12, 2017

UP सूचना आयोग के इस आदेश में कमियां बताइए और लखनऊ में सम्मानित होने का एक मौका जीतिए ।

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