आईपीएस
( सम्प्रति निलंबित ) अमिताभ ठाकुर ने अपने से सम्बंधित सूचना का प्रगटन रोकने के लिए
अधिनियम का उल्लंघन करने के साथ साथ जनसूचना
अधिकारी के अधिकारों का अवैध अतिक्रमण तक कर डाला।
शातिर
अमिताभ ने दिनांक 19-08-14 को प्राप्त आरटीआई आवेदन पर अपने से सम्बंधित सूचना का प्रगटन
रोकने के लिए जनसूचना अधिकारी आन सिंह बिष्ट
की अनुपस्थिति में आनन फानन में निर्णय लिया और सूचना देने के स्थान पर मुझे अधिनियन की धारा
6(2) के प्रतिकूल अपने कार्यालय बुलाने का आदेश दि
नांक 09-09-14 को आन सिंह बिष्ट से
जारी कराया। अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने कार्यालय बुलाने का आदेश अपनी पुलिसिया धौंस
से आरटीआई आवेदन बापस कराने का षड्यंत्र था
जिसमें मैं नहीं फँसा ।
अपने
से सम्बंधित सूचना का प्रगटन रोकने के लिए अधिनियम का उल्लंघन तक करने बाले स्वयंभू
आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अमिताभ ठाकुर। क्या ऐसे होते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट ?
प्रमाण
देखिये ->
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