सूचना पाने के लिए दायर की गई याचिका नूतन ठाकुर ने ली वापस
- dainikbhaskar.com
- Nov 20, 2015, 22:13 PM IST
लखनऊ. हाईकोर्ट ने आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना मिल जाने के
बावजूद दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद याची के
वकील नूतन ठाकुर ने याचिका वापस ले ली है। सूचना से असहमत होने पर याची को
नए सिरे से याचिका पेश करनी की आजादी दे दी है।
यह आदेश जस्टिस एपी शाही और एआर मसूदी की बेंच ने डॉ. सौरभ गुप्ता की
ओर से पेश याचिका पर पारित किया। याची ने राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह
विष्ट के द्वारा 30 जुलाई 2015 को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें
सूचना आयुक्त ने याची की अर्जी को यह कहकर निस्तारित कर दिया था कि लखनऊ
यूनिवर्सिटी ने उनकी ओर से सीनियर रिसर्च फेलोशिप के बावत मांगी गई सूचनाएं
दे दी है। आयुक्त का मानना था कि डॉ. गुप्ता संतुष्ट नहीं है तो इसके लिए
वह कोर्ट की शरण ले सकते हैं। आरटीआई के तहत केवल सूचनाएं उपलब्ध कराने के
बाबत ही आदेश दिया जा सकता है और यादि याची सूचनाओं से सहमत नहीं है तो वह
उचित फोरम के पास अपनी अपील कर सकता है।
सूचना आयेाग के वकील का कहना था कि अगर याची सूचनाओ से संतुष्ट नही है
तेा उसे उक्त आदेश को चुनौती देनी चाहिए, लेकिन याची ने ऐसा नहीं किया है।
इसके बाद याची के वकील नूतन ठाकुर ने याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने उन्हें
नई याचिका के लिए अनुमति दे दी है।
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