सामाजिक
कार्यकर्ता संजय शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेज उठायी निलंबित आईपीएस
अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर की मांग l
लखनऊ / 05 अक्टूबर 2015/ लखनऊ
स्थित सामाजिक संगठन ‘तहरीर’ के संस्थापक और मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय को एक
पत्र भेजकर यूपी के निलंबित आईपीएस अमिताभ
ठाकुर के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर की मांग बुलंद की है l
गौरतलब है कि तहरीर
(पारदर्शिता, जवाबदेही और
मानवाधिकार क्रांति के लिए पहल ) लोक जीवन में पारदर्शिता संवर्धन, जबाबदेही निर्धारण और आमजन के मानवाधिकारों के
संरक्षण के हितार्थ जमीनी स्तर पर
कार्यशील एक संस्था है l
इस बाबत संजय ने लखनऊ के
राजाजीपुरम में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी शिकायत पर उत्तर
प्रदेश के लोकायुक्त द्वारा अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध धनशोधन निवारण अधिनियम ( प्रिवेंशन
ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ) के तहत मुकद्दमा दर्ज कराकर जांच कराने की संस्तुति की
गयी है l संजय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सतर्कता विभाग ने अपनी खुली जांच में अमिताभ
ठाकुर को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाते हुए बीते 16 सितम्बर को लखनऊ के थाना
गोमतीनगर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करा दी है l
संजय ने कहा कि क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ही प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कराकर जांच करने में सक्षम
है और सतर्कता विभाग द्वारा अमिताभ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत
मुकद्दमा कायम हो भी चुका है, इसीलिये अब उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर यूपी
के निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर
दर्ज कर जांच करने एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही की मांग
की है l
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