Wednesday, July 26, 2023

न्यायालय में दर्ज हुआ कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के स्वामी नफीस अहमद के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 का मुकदमा.

 


लखनऊ/27 जुलाई 2023 ....................

 

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त मध्य और कार्यपालक मजिस्ट्रेट चिरंजीव नाथ सिन्हा के न्यायालय  ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी हजरतगंज रामकुमार रावत द्वारा बीती 6 जुलाई को काटी गई चालानी रिपोर्ट के आधार पर राजधानी की कैंट रोड स्थित कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के स्वामी/प्रबंधक नफीस अहमद पुत्र नियाज अहमद निवासी मकान नंबर 432 बटा 4बी याफिसगंज कैम्पल रोड थाना ठाकुरगंज के खिलाफ न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 133 का वाद दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है. न्यायालय  ने नफीस के खिलाफ ये कार्यवाही राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी कंसलटेंट इंजीनियर और ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फॉर रेवोल्युशन  नाम की पंजीकृत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा सीएम योगी से की गई शिकायतों के बाद की हैं.

 

 

बताते चलें कि दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure 1973) की धारा 133 (Section 133) में कोई उपद्रव दूर करने का सशर्त आदेश परिभाषित किया गया है. CrPC की धारा 133 के मुताबिक  जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसीरीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निर्दिष्ट की जाए. 

 

पुलिस महकमे द्वारा उनकी शिकायतों पर वांक्षित कार्यवाही कर दिए जाने से संतुष्ट संजय ने बताया कि वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में पैरवी कराकर नफीस के खिलाफ चल रहे इस मुक़दमे को शीघ्रता से फाइनल करायेंगे.

 


Friday, July 21, 2023

यूपी : राजधानी के कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल पर कसा सरकारी विभागों का शिकंजा - संजय शर्मा द्वारा सीएम योगी से की गई शिकायतों पर हुई कार्यवाही.

लखनऊ / शनिवार, 22 जुलाई 2023........................

उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमों ने राजधानी लखनऊ की कैसरबाग बर्लिंगटन कैंट रोड पर ओडियन सिनेमा के सामने स्थित प्लाट संख्या 31 C पर अवैधानिक रूप से घोर अनियमितताओं के साथ चल रहे कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के खिलाफ कार्यवाहियों का शिकंजा कस दिया है. सरकारी विभागों के ये कार्यवाहियां राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी कंसलटेंट इंजीनियर और ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फॉर रेवोल्युशन  नाम की पंजीकृत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा सीएम योगी से की गई शिकायतों के बाद की हैं.

 

विभागों की कार्यवाहियों की बात करें तो जहाँ एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मैरिज हॉल के खिलाफ साल 2018 से चल रहे केस के साथ-साथ संजय की शिकायत पर साल 2023 में विहित प्राधिकारी न्यायालय में दूसरा नया केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है तो वहीँ  लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कोहिनूर पैलेस की बिल्डिंग के जीने और सेट बैक्स  को मानकों के अनुसार करने के आलावा  पंप हाउस सहित एक लाख लीटर का टैंक और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम बनाने का आदेश दिया है और ऐसा न करने पर कोहिनूर के मालिकों के खिलाफ सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही करने का नोटिस दिया है.

 

भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल हेल्पलाइन 7991479999 पर प्राप्त शिकायतों के बाद लम्बे समय से कोहिनूर पैलेस की अनियमितताओं के खिलाफ मुहिम चला रहे संजय की शिकायतों पर श्रम विभाग के शिकंजे के बाद कोहिनूर के मालिकों को श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराना पड़ा है,पर्यटन विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कोहिनूर पैलेस को बंद करने की शिफारिश की है,यातायात महकमे ने यातायात अनापत्ति लिए बिना मैरिज हॉल का सञ्चालन नहीं करने का आदेश दिया है और जिलाधिकारी कार्यालय ने बिना सराय एक्ट में पंजीकरण कराये ही मैरिज हॉल चलाये जाने का संज्ञान ले लिया है.

 

संजय की शिकायतों के बाद एक तरफ बिजली विभाग ने कोहिनूर पैलेस को व्यवसायिक कनेक्शन देने में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच बैठाई है तो वहीँ दूसरी तरफ राज्य कर विभाग ने रेकी कर जांच करने पर कोहिनूर की लेखा पुस्तकों में अनियमिततायें पाते हुए सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर और 18 अन्य संकेतों में रिकॉर्ड जप्त करके जांच बैठा दी है.

 

बताते चलें कि संजय की शिकायतों और साक्ष्यों की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग भी कोहिनूर पैलेस की अनियमितताओं की जांच कर रहा है.

 

 

 

 

संजय बताते हैं कि हेल्पलाइन पर कई पीड़ितों ने उनको बताया था कि कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के मालिकों द्वारा कच्चे पर्चों पर बुकिंग की जाती है और पक्की रसीद मांगने पर झगडा किया जाता है, कैटरिंग में अधोमानक खाध्य पदार्थ देने पर भी मनमाना पैसा लिया जाता है और कोहिनूर की कैटरिंग की अधोमानक खाध्य सामग्री के कारण लोगों को फ़ूड पाइजनिंग होने से इलाज़ में उनका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है और बुकिंग की पक्की रसीद नहीं होने की बजह से लोग मुआवजे के लिए न्यायालय भी नहीं जा पाते  हैं और और इस प्रकार कोहिनूर द्वारा बुकिंग कराने वालों को लाखों रुपयों का व्यक्तिगत नुकसान करने के साथ-साथ लाखों रुपयों की राज्यकर की चोरी भी की जा रही थी. हेल्पलाइन पर ही कोहिनूर पैलेस की अन्य अनियमितताओं की शिकायतें भी मिलीं थीं जिनके आधार पर उन्होंने सीएम योगी से कई शिकायतें कीं जो सभी सत्य पाई गईं है और अब सभी सरकारी विभागों ने कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के खिलाफ नियम-कानूनों का शिकंजा कस दिया  है.

 

संजय ने बताया कि कोहिनूर पैलेस के खिलाफ चलाई गई इस लम्बे मुहिम में कई बार उनको धमकियाँ मिलीं और कई बार कुछ पत्रकारों के मार्फत मैरिज हॉल के खिलाफ कार्यवाहियां रोकने की शिफारिशें की गईं लेकिन उन्होंने सभी को  इस मामले में सरकारी नियम कानूनों के उल्लंघन, लाखों रुपयों की टैक्स चोरी और पीड़ितों के लाखों रुपयों के नुक्सान की बात बताते  हुए जनहित के इस मुद्दे को अंत तक चलाने की बात कही और इस मुद्दे को अंजाम तक पंहुचा दिया है.  

 

सभी सरकारी विभागों द्वारा शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही हो जाने पर योगी सरकार को सार्वजनिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संजय ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल को सील कर बंद किया जाएगा और सभी विभागों के मानक पूरे होने के बाद ही मैरिज हाल का सञ्चालन शुरू किया जाएगा.