लखनऊ/27 जुलाई 2023 ....................
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त मध्य और कार्यपालक मजिस्ट्रेट चिरंजीव नाथ सिन्हा के न्यायालय ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी हजरतगंज रामकुमार रावत द्वारा बीती 6 जुलाई को काटी गई चालानी रिपोर्ट के आधार पर राजधानी की कैंट रोड स्थित कोहिनूर पैलेस मैरिज हॉल के स्वामी/प्रबंधक नफीस अहमद पुत्र नियाज अहमद निवासी मकान नंबर 432 बटा 4बी याफिसगंज कैम्पल रोड थाना ठाकुरगंज के खिलाफ न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 133 का वाद दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है. न्यायालय ने नफीस के खिलाफ ये कार्यवाही राजधानी के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी कंसलटेंट इंजीनियर और ट्रांसपेरेंसी, एकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फॉर रेवोल्युशन नाम की पंजीकृत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा सीएम योगी से की गई शिकायतों के बाद की हैं.
बताते चलें कि दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure 1973) की धारा 133 (Section 133) में कोई उपद्रव दूर करने का सशर्त आदेश परिभाषित किया गया है. CrPC की धारा 133 के मुताबिक जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसीरीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निर्दिष्ट की जाए.
पुलिस महकमे द्वारा उनकी शिकायतों पर वांक्षित कार्यवाही कर दिए जाने से संतुष्ट संजय ने बताया कि वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में पैरवी कराकर नफीस के खिलाफ चल रहे इस मुक़दमे को शीघ्रता से फाइनल करायेंगे.